जबलपुर,मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में 2 जजों को कदाचरण के लिए दोषी पाए जाने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय किया गया है। हाईकोर्ट की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश सरकार ने 8 दिसंबर को आदेश जारी कर के दोनों जजों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।
भोपाल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे विजय मालवीय और टीकमगढ़ के जतारा में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश आशीष डेनियल की सेवाएं सरकार ने समाप्त कर दी हैं। इन दोनों जजों के ऊपर कदाचरण के गंभीर आरोप थे । मालवीय मार्च 2013 से 2016 तक भोपाल में एडीजी रहते हुए कई लापरवाही और आदेशों में गंभीर गलतियां पाई गई हैं। इसी तरह आशीष डेनियल के कोतमा जिला अनूपपुर और जतारा जिला टीकमगढ़ के कई आदेश गलत पाए गए। जिसके कारण हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद फहीम अनवर ने कामकाज पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की अनुशंसा सरकार को भेजी थी। जिस पर सरकार ने दोनों जजों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है।