नई दिल्ली, वेतन भुगतान चेक या सीधे खाते में हस्तांतरित करने का विधेयक बुधवार को राज्यसभा ने पारित कर दिया, जिससे संसद की स्वीकृति मिल गई. पहले लोकसभा ने इसे मंगलवार को पारित किया था. यह अध्यादेश का स्थान लेगा जिसे मजदूरी भुगतान संशोधन विधेयक 2017 का नाम दिया गया है.
सदन में चर्चा का जवाब देते हुए श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि डिजिटल भुगतान से भ्रष्टाचार समाप्त होगा. उन्होंने राज्यों से भी विधेयक के प्रावधानों को राज्यों में लागगू करने को कहा है. क्योंकि श्रम संविधान की समवर्ती सूची में आता है. दत्तात्रेय ने इसे मजदूरों के हित में बताया है. उन्होंने कहा असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को कम वेतन,उसमें कटौती और देरी आम बात है. अब इस कानून की धारा में संशोधन से चेक या फिर खाते में वेतन दिया जा सकेगा.