पाकिस्तानी हिंदुओं के वीजा आवेदन पर दो सप्ताह में निर्णय लें-हाईकोर्ट

जोधपुर, राजस्थान हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी हिंदुओं के दीर्घावधि वीजा आवेदनों की भीड़ को देखते हुए इन्हें दो सप्ताह के भीतर निपटाने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी हिंदुओं के लगभग दस हजार वीजा आवेदन भारत में लंबित हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से अगली सुनवाई 19 जनवरी से पहले अदालत में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया।
अदालत ने 14 दिसंबर को राज्य सरकार से पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों के लंबित नागरिकता मामलों पर एक रिपोर्ट पेश करने को कहा था। इसके साथ ही विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) को संबंधित वेब पोर्टल पर इसकी अधिसूचना अपलोड करने का निर्देश दिया था। कार्यालय को उचित स्थानों पर शिविर आयोजित कर आवेदकों की फॉर्म में कथित कमियों को दूर करने का भी निर्देश दिए थे। जानकारी के मुताबिक, लंबित आवेदनों में से 2,716 आवेदन केंद्रीय गृह मंत्रालय को पहले ही भेज दिए गए हैं। जबकि, 4,912 आवेदन राज्य सरकार के पास लंबित हैं। राज्य के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय स्तर पर 2,418 आवेदन लंबित हैं।
अदालत ने 22 सितंबर को निर्देश दिए थे कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रवासियों द्वारा दीर्घकालीन वीजा अनुदान के लिए किये गए ऑफलाइन आवेदन को आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर सकारात्मक माना जाएगा। लेकिन, एमीकस क्यूरीई कमल जोशी ने अदालत से कहा कि न तो इन आवेदनों का निपटारा ही किया गया और न ही आवेदक और डिवीजनल-स्तरीय समिति को फॉर्म में कमी के बारे में बताया गया।

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