रायपुर, नये साल के जश्न में किसी भी होटल और ढाबे में आतिशबाजी की गई तो उनके संचालक फंसेगे।अफसरों की टीम खासतौर पर 25 से 31 दिसंबर तक सभी होटलों की जांच करेगी। इस दौरान कहीं भी आतिशबाजी हुई तो संचालक पर धारा 188 की कार्रवाई होगी। एफआईआर दर्ज करने के साथ ही होटल और ढाबे को सीज भी किया जा सकता है। सभी होटल और ढाबों वालों को पाबंदियों की जानकारी देने के लिए कलेक्टर ने गत दिवस सभी की मीटिंग बुलाई। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार के निर्देश पर 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक आतिशबाजी पर बैन लगाया गया है। इसलिए किसी को भी नियम को तोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह प्रतिबंध हर साल इसी तारीख को लागू होगा। इसके साथ ही ढाबा संचालकों को एक बार फिर ताकीद की गई कि वे अपनी रसोई में केवल कमर्शियल सिलेंडरों का उपयोग करें। ढाबों की तंदूर केवल रोटी बनाने को काम आयेगी।