राहुल गांधी पर कोई केस दर्ज नहीं किया गया : चुनाव आयोग

नई दिल्ली, चुनाव आयोग ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा बुधवार को टीवी चैनलों पर दिये गये साक्षात्कार मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। गुरुवार को चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गयी है, बल्कि आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में उन्हें केवल नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता उल्लंघन मामले में नोटिस जारी कर पांच दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इसके साथ ही चुनाव आयुक्त ज्योति ने कहा कि उनसे मिलने के लिए भाजपा का प्रतिनिधि उनके कार्यालय में आया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कई बिंदू भी उनके सामने पेश किये गये। आयोग उनके इन आरोपों पर गंभीरता से विचार करेगा।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर लगे आरोपों के बारे में चुनाव आयुक्त ने कहा कि बीती रात कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और उन्होंने अनेक तरह के आरोप लगाये। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को सुनने के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी को आधी रात तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया और कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है।
गौरतलब है कि गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी बीबी स्वैन ने कहा कि बुधवार को प्रसारित गांधी के साक्षात्कारों के सभी वीडियो प्राप्त कर लिये गये हैं। स्वैन ने गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा कि चुनाव आयोग ने बुधवार को हमें निर्देश दिया था कि हम यह निर्णय करने के लिए कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 126 (1) (बी) में उल्लिखित किसी विधिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ या नहीं साक्षात्कार के वीडियो देखें और उसके बाद कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारियों ने वे वीडियो गुरुवार को प्राप्त कर लिये. स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। आयोग ने भाजपा से शिकायत मिलने के बाद गांधी को चैनलों को साक्षात्कार देकर आचार संहिता और चुनाव कानून के प्रावधानों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग के नोटिस में कहा गया है कि टेलीविजन साक्षात्कार चुनावी मामले की परिभाषा में आते हैं और कानून का उल्लंघन हैं।

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