नई दिल्ली,प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि एयरसेल-मैक्सिस केस में बरी होने पर भी मारन बंधुओं की कुर्क की जा चुकी संपत्ति को मुक्त नहीं किया जाए.
यह मामला एयरसेल के प्रमोटर सी शिवसंकरन को 2006 में एक मलेशियाई टेलिकॉम फर्म मैक्सिस में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए दबाव डालने का था. जिसमें रिश्वतखोरी का आरोप लगया गया था. स्पेशल सीबीआई जज ओ पी सैनी ने कहा कि मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि ये पूरा मामला ऑफिशल फाइल्स को गलत ढंग से पढऩे और सी शिवशंकरन की अटकलों पर था.
ईडी ने शुक्रवार को अपील की है कि विशेष 2 जी अदालत को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह मारन बंधुओं की आरोपमुक्ति के बाद उनके द्वारा दिए गए बांड को स्वीकार नहीं करे.अब सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इस पर सुनवाई करेगा. यह घटनाक्रम मारन बंधुओं के लिए तो सीबीआई और ईडी के लिए झटके से कम नहीं है. यह मामला 2 जी स्पेक्ट्रम एलोकेशन स्कैम से जुड़ा था.