नई दिल्ली,सन 2002 के मुंबई हिट एंड रन मामले में सलमान खान को बरी करने के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय 12 सप्ताह बाद सुनवाई करेगी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सलमान खान को हिट एंड रन मामले में बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि दुर्घटना के समय सलमान गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने शराब पी रखी थी। यह आरोप साबित करने में अभियोजन पक्ष विफल रहा। कोर्ट ने सलमान की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी रविंद्र पाटिल की गवाही को भी अविश्वसनीय करार दिया। हिट एंड रन की यह घटना 28 अक्टूबर, 2002 की है। इसमें सलमान पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मुंबई के बांद्रा इलाके में एक दुकान के बाहर सड़क के किनारे सो रहे पांच लोगों पर अपनी लैंडक्रूजर गाड़ी चढ़ा दी थी।
इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मुंबई की सत्र अदालत ने अभिनेता सलमान खान को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। जेल जाने से बचने के लिए सलमान खान ने उसी दिन बॉम्बे हाईकोर्ट से सजा पर स्टे ले लिया था। बाद में सलमान ने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की, जिस पर दस दिसंबर को हाईकोर्ट ने बॉलीवुड स्टार को सभी आरोपों से बरी कर दिया।