इलाहाबाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में पतंजलि आयुर्वेद को जमीन आवंटन के मामले में योगगुरु और संस्था के निदेशक बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर दस दिन में जवाब मांगा है। अदालत ने यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी से भी हलफनामा मांगा है। न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और अजय भनोट की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए। नोएडा में बन रहे फूड एंड हर्बल पार्क के लिए बगैर अनुमति छह हजार पेड़ काटे जाने का आरोप लगाते हुए औसाफ समेत नौ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने पूछा है कि किसकी इजाजत से हरे पेड़ काटे गए। पेड़ काटते वक्त मौके पर सरकारी कर्मचारी और पुलिस कैसे मौजूद थी। बता दें कि तत्कालीन अखिलेश सरकार ने पिछले साल बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को फूड एंड हर्बल पार्क के लिए नोएडा के कादिलपुर और सिलका गांव में साढ़े चार हजार एकड़ जमीन दी थी। अखिलेश ने पिछले साल एक दिसंबर को लखनऊ में पार्क का शिलान्यास भी किया था। अब नोएडा के औसाफ समेत नौ किसानों ने याचिका दाखिल कर बगैर अनुमति के छह हजार पेड़ काटे जाने का आरोप लगाया है। जो जमीन बाबा रामदेव की कंपनी को दी गई, वह पहले कई किसानों को 30 साल के पट्टे पर दी गई थी। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 14 नवंबर तय की गई है।