इंदौर, सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को प्रदेश की राजनीति में बवाल ला देने वाले चर्चित शेहला मसूद हत्यांकांड में चार लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश ने इस हत्या के चारों आरोपियों सुश्री जाहिदा परवेज, सबा फारूकी, साकिब अली एवं तबिश खान को आजीवन कारावास से गुजरने की सजा सुनाई.
गौरतलब है सीबीआई ने मध्य प्रदेश सरकार की मांग पर भारत सरकार की ओर से ये जांच सौपे जाने के बाद इस मामले को अपनी जांच में लिया था. इसमें अपराध 2011/09/03 पर दर्ज किया था. उसके पहले भोपाल के कोह-ए-फिजा, पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था.
क्या था मामला
भोपाल में पुराने सैफिया कॉलेज रोड पर उसके घर के सामने आरटीआई कार्यकत्र्ता शेहला मसूद की 16 अगस्त 2011 को जब वह कार से बाहर जा रही थी तब गोली मार कर हत्या कर दी गई थी.उसके गले में बंदूक की गोली के घाव पाया गया था, गहन जांच के बाद आरोप पत्र 25.05.2012 को दायर किया गया जिसू पर आरोपियों के खिलाफ केस दायर किया गया था जो एस 302, 120 बी, आईपीसी की 201 और यू / एस 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज था. ट्रायल अदालत ने पाया चारों इस मामले में दोषी हैं.जबकि एक आरोपी को अदालत ने माफी दी थी.