इलाहाबाद,इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार के उस फैसले पर मुहर लगा दी है, जिसमें सरकार ने सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य किया था। कोर्ट का फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश में अब सभी मदरसों को राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी साल 6 सितंबर को योगी सरकार ने हर मदरसे में राष्ट्रगान गाने और तिरंगा फहराने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता अलाउल मुस्तफा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना संवैधानिक कत्र्तव्य है। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर इसमें भेद नहीं किया जा सकता। इससे पहले 15 अगस्त को मदरसों में ध्वजारोहण और तिरंगा फहराने का कार्यक्रम करने और इसकी रिकॉर्डिंग करने के फरमान को लेकर भी यूपी में मतभेद के स्वर खड़े हो चुके हैं। तब मुस्लिम संगठनों ने यूपी सरकार पर मुस्लिमों की देशभक्ति पर संदेह करने का आरोप लगाया था।