हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली ,दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है। जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने हनीप्रीत को सरेंडर करने का विकल्प दिया है। हनीप्रीत ने सोमवार को अपने वकील प्रदीप कुमार आर्य के माध्यम से अग्रिम जमानत की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई थी। याचिका पर दस्तखत करने हनीप्रीत स्वयं प्रदीप के दफ्तर पहुंची थी। जमानत याचिका पर हस्ताक्षर करने के बाद वह कहां चली गई, इसकी भनक किसी को नहीं है। बताया जाता है कि वह बुरका पहनकर वकील के कार्यालय पहुंची थी। उसने ड्रग माफियाओं से अपनी जान को खतरा बताया है।
उल्लेखनीय है कि हनीप्रीत डेरा प्रमुख बाबा गुरमीत सिंह को सजा सुनाए जाने के बाद से लापता हो गई थी। हनीप्रीत की तलाश भारत के विभिन्न हिस्सों के साथ ही पड़ोसी देश नेपाल में भी की गई। हालांकि, मंगलवार को सामने आया कि हनीप्रीत ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है।

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