नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जा सकेगी क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के इस बारे में दिए गए आदेश पर रोक लगा दी है.
आदेश को दिल्ली विवि ने कोर्ट जाकर चुनौती दी थी.
सीआईसी ने साल 1978 की फाइलों को खंगालने के लिए दिल्ली विवि को कहा था. इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही परीक्षा पास की थी. केंद्रीय सूचना आयोग ने विवि की जनसूचना अधिकारी की दलील खारिज कर इसे थर्ड पार्टी की व्यक्तिगत सूचना करार दिया था. उधर,दिल्ली हाई कोर्ट ने विवि से पीएम की मार्कशीट की जानकारी मांग रहे आरटीआई कार्यकत्र्ता नीरज कुमार को नोटिस जारी किया है. इस मामले पर सुनवाई अब 27 अप्रैल को की जाएगी.