भोपाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा 1999 बैच की अधिकारी श्रीमती शशि कर्णावत की सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं। भारत सरकार के आदेश और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से सहमत होते हुए श्रीमती कर्णावत को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1969 के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
श्रीमती कर्णावत के विरूद्ध वर्ष 1999-2000 में प्रपत्र के मुद्रण कार्य में शासन को लगभग 33 लाख रूपये की हानि पहुँचाने और अवैध लाभ अर्जित करने के संबंध में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विशेष न्यायालय मण्डला द्वारा सितंबर, 2013 में श्रीमती कर्णावत को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1) घ और धारा 13(2) के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 40 लाख रूपये के अर्थदण्ड, धारा 420 एवं 34 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 लाख रूपये का अर्थदण्ड और धारा 120 ‘बी’ भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया था। ये सारी सजाएँ साथ-साथ चलनी थीं। मण्डला जेल जाने के बाद अक्टूबर 2013 में श्रीमती कर्णावत के निलंबन आदेश जारी किये गये।
अपराधिक प्रकरण में दंडित किये जाने के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन तथा अपील) के तहत सेवा से पृथक करने के संबंध में श्रीमती कर्णावत को अक्टूबर 2014 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद श्रीमती कर्णावत द्वारा नोटिस का अंतिम और पूर्ण उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसलिये उन्हें नियमानुसार सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग ने सहमति व्यक्त की।
संघ के अभिमत को श्रीमती कर्णावत को उपलब्ध करवाकर उन्हें पुन: अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। श्रीमती कर्णावत इस अवसर के बाद भी गुण-दोष पर पूर्ण उत्तर, नवीन तथ्य और तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाईं। उन्होंने केवल अंतरिम उत्तर ही प्रस्तुत किये।
बर्खास्तगी आदेश की प्रति श्रीमती शशि कर्णावत पर तामील करा दी गई है।