छेडख़ानी के आरोपी बराला की जमानत याचिका खारिज

चंडीगढ़, कोर्ट ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की बेटी को अगवा करने के प्रयास के आरोप में जमानत याचिका खारिज कर दी। विकास और उसके दोस्त आशीष पर अपहरण की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था। विकास यह कबूल कर चुका है कि वह लड़की की कार का पीछा कर रहा था।
आरोपियों की जमानत याचिका पर कोर्ट ने पुलिस का जवाब मांगा था। इस पर पुलिस की ओर से सरकारी वकील ने पंचकुला हिंसा का हवाला देकर कुछ वक्त देने को कहा था। कोर्ट ने इसे मंजूर करते हुए मंगलवार को जवाब दायर करने को कहा था। दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत अपहरण की कोशिश का गैर जमानती आरोप लगाया गया है। उन पर धारा 511 भी लगाई गई है, जिसके तहत किसी अपराध की कोशिश करने पर उम्रकैद या अन्य अवधि तक कारावास का प्रावधान है।
उल्लेखनीय है कि 4 अगस्त की रात करीब 11-12 बजे चंडीगढ़ में एक आईएएस अफसर की बेटी वर्णिका कूंड अपनी कार से जा रही थी। लड़की का आरोप है कि कार सवार दो लड़कों ने उसका पीछा किया। कार को रोका और लड़की को बाहर खिंचने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस पहुंच गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। हालांकि दोनों की दोबारा गिरफ्तारी हुई और मामला दर्ज किया गया।

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