छतरपुर, प्रथम अपर विशेष सत्र न्यायाधीश आर के गुप्त ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सिंचाई विभाग के तत्कालीन उपयंत्री और सेवा से कार्यपालन इंजीनियर से रिटायर हुए रमेश चंद जैन को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने आरोपी की पत्नी शशि जैन को भी अवैध संपत्ति अर्जित करने में पति का सहयोग करने के मामले में 1 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। न्यायालय द्वारा पत्नी को पति को सहयोग कर रिश्वत लेने के मामले में दोषी माना है। जिसके कारण पति और पत्नी दोनों को सजा सुनाई गई है।।
रिटायर्ड इंजीनियर और उसकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा
