भोपाल,लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश काशीनाथ सिंह ने, नगर निगम के 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेने के मामले में 4 साल कैद और 4 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
नगर निगम के कर्मचारी मोहम्मद आफताब और बाबू खान को नगर निगम में पदस्थ रहने के दौरान तीन ठेले जप्त कर उनसे 4000 रूपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत होने पर लोकायुक्त के अधिकारियों ने रंगे हाथों दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। विशेष लोक अभियोजक विवेक गोर के अनुसार यह घटना 24 फरवरी 2015 की है।मोहम्मद उस्मान ने लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की थी। उसके बाद इन दोनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था न्यायालय में मामला सिद्ध हो जाने के बाद 4 साल की सजा और 4 हजार जुर्माने की सजा न्यायालय ने सुनाई है।
नगर निगम के 2 कर्मचारियों को 4 हजार की रिश्वत लेने पर 4 साल की जेल
