नई दिल्ली, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश के सभी बैंकों से ग्राहकों के लॉकरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सेवा देने के मामले में कथित समूहबद्ध होने के आरोपों की उचित व्यापार नियामक सीसीआई द्वारा जांच की जा रही है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि वित्तीय सेवा विभाग द्वारा ग्राहकों के बैंक लॉकरों से सामग्रियों की चोरी की भरपाई के लिए कोई विशेष परिपत्र जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों को रिजर्व बैंक ने सलाह दी है कि वह लॉकरों की सुरक्षा के लिए जवाबदेह होगा। केन्द्र सरकार के मुताबिक लॉकर की सुरक्षा करने के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिये जिससे कि लॉकरधारकों की ओर से संबंधित बैंकों पर दावा करने की नौबत आए।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को मई महीने में ग्राहकों को लॉकर की सेवा प्रदान करने के मामले में बैंकों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई थी। गौरतलब है कि हाल ही में आरबीआई और 19 सरकारी बैंकों से एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ था कि बैंक लॉकर में किसी तरह की लूटपाट के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। इसके साथ ही बैंक लॉकर में किसी आगजनी अथवा प्राकृतिक आपदा से पहुंचने वाले नुकसान के लिए भी बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। लिहाजा रिजर्व बैंक ने अपने निर्देश से साफ करने की कोशिश की है कि बैंको द्वारा दी जा रही लॉकर सेवा शुल्क लेकर दी जाती है लिहाजा लॉकर में रखे ग्राहकों के सामान की पूरी जिम्मेदारी उक्त बैंक पर होगी।
RBI ने बैंकों को दी हिदायत, सुरक्षित करें अपने बैंक लॉकर
