नई दिल्ली,गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के लागू होने की वजह से डायलिसिस, पेसमेकर इंप्लांट और कैंसर के इलाज समेत अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जीएसटी सेल ने अपनी वेबसाइट पर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब में यह जानकारी दी है। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं, हैल्थकेयर सर्विसेज और मेडिकल डिवाइस पर कोई कर नहीं लगेगा। जीएसटी की वजह से महंगी सेवाओं के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने कहा, ‘डायलिसिस (5-12 फीसदी), पेसमेकर (5.5 फीसदी से 12-18 फीसदी), ऑर्थोपेडिक्स में सपोर्ट डिवाइसेज (5-12 फीसदी) और ब्लड कैंसर को छोड़कर अन्य कैंसर में दी जाने वाली सपोर्ट डिवाइस (5 फीसदी से 7-12 फीसदी) जैसी सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करना होगा।’सरकारी अधिकारी के मुताबिक हेपिटाइटिस और रेडियोलॉजी मशीन को छोड़कर डायग्नॉस्टिक किट के लिए 28 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना होगा।