नई दिल्ली,देश में रहने वाले लोगों के मन में देशभिक्त की भावना पैदा हो सके इसके लिए मद्रास हाईकोर्ट ने वंदे मातरम पर एक नया आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सभी स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटी में हफ्ते में एक दिन वंदे मातरम बजाना जरूरी होगा। यह एक दिन सोमवार से शुक्रवार के बीच होगा। इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों, संस्थानों, प्राइवेट कंपनी और किसी भी फैक्ट्री में कम से कम एक बार राष्ट्रगान बजाना होगा। मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी को वंदे मातरम गाने में दिक्कत है तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा लेकिन वजह तर्कपूर्ण होनी चाहिए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर, 2016 को जन गण मन से जुड़ा एक अहम आदेश दिया था। कोर्ट ने देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्र गान बजाना अनिवार्य कर दिया था। इसके साथ ही पर्दे पर राष्ट्र ध्वज भी दिखाना जरूरी किया। इसके साथ ही यह भी कहा था कि सभी दर्शक तिरंगे और राष्ट्र गान के सम्मान में खड़े होंगे। इस पूरे फैसले जिस शख्स की याचिका पर यह अहम फैसला हुआ वह भोपाल के निवासी श्याम नारायण चौकसे थे।
स्कूल, कालेज में हर हफ्ते बजाना होगा ‘वंदे मातरम’-मद्रास हाईकोर्ट
