मुंबई, शाहरुख खान के बेटे आर्यन और उसके दो दोस्तों की जमानत याचिका खारिज हो गई है, जिसके उसे अब तीन से पांच दिन तक जेल में बिताना पड़ सकते है। उनके वकील अब सत्र न्यायालय में जमानत का आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट में आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने उन्हें इज्जतदार परिवार का बताते हुए कहा कि वह भाग नहीं सकता लिहाजा उन्हें जमानत मिलना चाहिए। लेकिन चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेर्लीकर ने कहा जमानत आवेदन के लिए यह कोर्ट उचित जगह नहीं है। हालाँकि मानशिंदे ने कहा कि आर्यन अपने विरुद्ध सुबूतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं,यह संभव नहीं हैं। उन्होंने रिया चक्रवर्ती मामले का भी हवाला देकर कहा कि जिन लोगों के पास से कम मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए हैं, उनके संबंध में हुए फैसलों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।