भोपाल,मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लोकतंत्र सेनानियों के दिवंगत होने पर अंत्येष्टि के लिए प्रदाय की जा रही वर्तमान राशि को 8 हजार रूपये से बढ़ा कर 10 हजार रूपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किए जाने को भी स्वीकृति दी। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा 26 जून 2024 को की गई घोषणा के अनुसार अंत्येष्टि के लिए सहायता राशि में वृद्धि के लिए मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम 2018 की कंडिका 5(2) में संशोधन तथा राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किये जाने के लिए नवीन कंडिका 5(3) प्रतिस्थापित की जाने की अनुमति दी गयी।
उधर,वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) के पुनर्गठन एवं 47 नवीन पदों के सृजन तथा नियमों में संशोधन एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी.एम.यू) के गठन का अनुमोदन किया गया। इससे प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता एवं सटीकता में और सुधार होगा। संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली वर्ष 1980 से अस्तित्व में है। इसके माध्यम से राज्य शासन के आय-व्यय का निरंतर अनुश्रवण, राज्य शासन के मुख्य तथा अनुपूरक बजट,राज्य शासन के नगद शेष का अनुश्रवण, राज्य शासन का ऋण प्रबंधन, महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त आय-व्यय के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वित्तीय सूचनाएं एवं विश्लेषण के कार्य संपादित किये जाते हैं। बजट प्रक्रियाओं में निरन्तर परिवर्तन/सुधार तथा वित्तीय संव्यवहारों में अधिक सजगता व सतर्कता की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली संचालनालय की वर्तमान संगठनात्मक संरचना को सुद्दढ़ किये जाने का निर्णय लिया गया।
इधर,मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में उर्जा विभाग और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर संक्षेपिका के अनुसार प्रविष्टियां प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गईं। विभिन्न विभागों की संरचना में परिवर्तन एवं उनके कार्यों का विस्तार होने तथा विभागों का आपस में संविलियन हो जाने से विभागों के क्रियाकलापों में काफी परिवर्तन आया है। अनेक योजनाओं के आरंभ हो जाने के कारण भी विभागों के दायित्व परिवर्तित हुए हैं। तद्नुसार परिवर्तनों का समावेश करते हुए मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन कर अद्यतन किये जाने की स्वीकृति दी गयी।
“मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम” 3 में संशोधन की मंजूरी
मंत्रि-परिषद द्वारा “मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम” में संशोधन करते हुए, “कागज़-पत्र” या “अभिलेख” के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को भी मंजूरी दी गयी।
जेल विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों और 279 पदों की प्रशासकीय स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा बुरहानपुर जेल के आवास गृहों के निर्माण कार्य के लिए 73 करोड़ 44 लाख रूपये तथा 60 पदों के सृजन, उप जेल मऊगंज के आवास गृहों के निर्माण के लिए 19 करोड़ 44 लाख रूपये तथा 33 पदों के सृजन, उप जेल मैहर के उन्नयन के संबंध में पुनर्घनत्वीकरण योजना अंतर्गत नई जेल का निर्माण कराये जाने तथा योजना की डीपीआर का अनुमोदन कर 33 अतिरिक्त पदों के सृजन, जिला जेल अनूपपुर में 60 पदों के सृजन, उप जेल त्यौथर के लिए 31 पदों के सृजन, उप जेल बड़नगर में 31 पदों के सृजन तथा उप जेल गैरतगंज में 31 पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गईं।
शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में 02 नवीन संकाय प्रारंभ करने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में 02 नवीन संकाय सिविल एवं मैकेनिकल प्रारंभ करने के लिए पदीय संरचना की स्वीकृति प्रदान की गयी। सिविल संकाय में 01 विभागाध्यक्ष एवं 06 व्याख्याता और मैकेनिकल संकाय में 01 विभागाध्यक्ष एवं 06 व्याख्याता के पद शामिल है। इन संकाय के प्रारंभ होने से रीवा अंचल के विद्यार्थियों को तकनीकी रोजगारमूलक शिक्षा का लाभ प्राप्त होगा। प्राकृतिक संपदा से समृद्ध रीवा जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में सीमेंट फैक्ट्रियों की अधिकता है। इन औद्योगिक इकाइयों में सिविल एवं मैकेनिकल संकाय के छात्रों की मांग बनी रहती है। शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में फॉयर टेक्नालॉजी एण्ड सेफ्टी ब्रांच को यथावत वर्तमान पद स्वीकृति सहित रखा जायेगा। अपेक्षित आवर्ती/अनावर्ती व्यय लगभग 592 लाख रूपये के वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की गयी।