भोपाल,अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम झाबुआ में छात्राओं के साथ अश्लील और अनुचित व्यवहार करने के आरोपी डिप्टी कलेक्टर झाबुआ सुनील कुमार झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। कलेक्टर झाबुआ की अनुशंसा पर संभाग आयुक्त इंदौर ने सुनील कुमार झा को निलंबित कर दिया है। उनके विरुद्ध थाना कोतवाली झाबुआ में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354(क), लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11 एवं 12 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(w)(i) एवं (ii) धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कलेक्ट्रेट बुरहानपुर रहेगा।”