भोपाल, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत 16 जिलों में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत 01 हजार 200 लाइनकर्मियों को प्रतिमाह 01 हजार रूपये जोखिम भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में कंपनी द्वारा लाइन कर्मियों
को माह मई के जोखिम भत्ते का भुगतान माह जून के वेतन के साथ भुगतान करने के आदेश जारी कर दिये हैं।
गौरतलब है कि राज्य शासन के निर्णयानुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बाह्यस्त्रोत सेवाप्रदाता के माध्यम से नियोजित आई.टी.आई. उत्तीर्ण आउटसोर्स श्रमिक जो कि कंपनी में लाइनमेन का कार्य कर रहे है एवं जिन्हें विद्युत सुरक्षा विभाग / वितरण कंपनी द्वारा ओवरहेड/ तारमिस्त्री प्रमाणीकरण जारी किया गया है, को बाह्यस्त्रोत सेवाप्रदाता के माध्यम से प्रतिमाह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा कुशल वर्ग के श्रमिकों हेतु लागू प्रतिमाह वेतन के अतिरिक्त 01 हजार रूपये का जोखिम भत्ता प्रदान किया जाएगा।मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि उक्त जोखिम भत्ते का भुगतान संबंधित आउटसोर्स
लाइनकर्मी को प्रतिमाह के स्थान पर एकमुश्त त्रैमासिक माह जून 2023 के वेतन के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। माह मई एवं जून 2023 में देय जोखिम भत्ता राशि रूपये 01 हजार प्रतिमाह का भुगतान माह जून 2023 के वेतन के साथ किया जावेगा एवं आगामी माहों के जोखिम भत्तों का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं में विस्तार एवं उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि करने, निर्वाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने तथा कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के साथ ही कार्मिकों के हितों का ध्यान रखना कंपनी की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से राज्य शासन के निर्णयानुसार कंपनी द्वारा आउटसोर्स लाइनकर्मियों को प्रतिमाह एक हजार रूपये जोखिम भत्ते के आदेश जारी किये गये हैं।प्रबंध संचालक ने कहा है कि इस योजना के लागू होने से आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत लाइनकर्मियों की कार्यकुशलता में वृद्धि आएगी वहीं दूसरी ओर कंपनी के राजस्व और इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार परिलक्षित होने से उपभोक्ता संतुष्टि में भी वृद्धि होगी ।