भोपाल, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के नर्मदापुरम वृत्त के इटारसी संभाग अंतर्गत सिंधी कॉलोनी, गली नंबर 5 निवासी दुर्गा प्रसाद को अनधिकृत रूप से बिजली का उपयोग करने पर जिला न्यायालय ने एक वर्ष कारावास सहित अर्थदण्ड की सजा सुनाई। गौरतलब है कि आरोपी दुर्गा प्रसाद को विद्युत कम्पनी के उपमहाप्रबंधक विशाल उपाध्याय ने निरीक्षण दल सहित अवैध रूप से बिजली चोरी करते हुये पकड़े जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। कंपनी द्वारा प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में माननीया तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, इटारसी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा आरोपी दुर्गा साद को दोषी करार देते हुये एक वर्ष कारावास सहित तीन गुना जुर्माना राशि रूपये 42 हजार 231 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी द्वारा जुर्माना राशि तत्काल जमा करा दी गई है। गौरतलब है कि प्रकरण में पैरवी अधिवक्ता भूरे सिंह भदौरिया द्वारा की गई।
अदालत ने बिजली चोरी के मामले में सुनाई एक वर्ष की सजा
