भोपाल। मप्र की नर्सिंग काउन्सिल ने बिल्डिंग,लैब,अस्पताल और छात्रावास से जुड़े फोटो और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने की वजह से इंदौर के 16 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता निलंबित कर दी है। इन कालेजों को करीब तीन माह पहले मई में नोटिस जारी कर उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था। जब रजिस्ट्रार नर्सिंग काउन्सिल को उक्त कागजात नहीं मिले तो उसे हाईकोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन मानते हुए यह कार्रवाई की गई। काउन्सिल ने इंदौर के अलावा भोपाल,उज्जैन,खंडवा,विदिशा,रीवा,सतना और सागर के कुल 93 कालेज पर यही कार्रवाई हुई है। इस बीच हाईकोर्ट के आर्डर पर राज्य सरकार ने काउन्सिल की रजिस्ट्रार सुनीता शिजु को निलंबित कर उनके स्थान पर काउन्सिल के नोडल अधिकारी डॉ योगेश शर्मा को प्रशासक नियुक्त किया है। गौरतलब है शिजु लम्बे समय से इस पर कार्रवाई से बचती रही थीं जिसके बाद कोर्ट को यह आदेश करना पड़ा।