भोपाल, विधवा,वृद्धावस्था,सामाजिक सुरक्षा,अविवाहित सुरक्षा और दिव्यांग पेंशन से जुड़े मामलों पर अब ग्राम पंचायत फैसला नहीं ले सकेंगी। इस प्रकार की पेंशन स्वीकृति का काम जनपद पंचायत के सीईओ को सौंपा गया है। ग्राम पंचायत पेंशन का प्रस्ताव बनाएंगी और जनपद के सीईओ उसे स्वीकृति देंगे। इस मद पर केंद्र करीब 800 करोड़ रुपये देता है। लेकिन ग्राम पंचायत पेंशन स्वीकृति में हीला-हवाली कर रहीं थीं, नतीजतन जरूरतमंदों को समय पर उसका लाभ नहीं मिल रहा था। जिसके बाद सामाजिक न्याय विभाग ने उक्त फैसला किया।