भोपाल, नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में अब केंद्रीय कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी नहीं लगाई जा सकेगी। क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सभी कलेक्टरों को मतदान दलों के गठन में केंद्रीय कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से पृथक रखने का आदेश दिया है। आयोग ने आज सभी कलेक्टरों को भेजे परिपत्र में कहा कि अगर उनके यहां ड्यूटी के लिए कर्मचारियों की कमी हो तो वह कमिश्नर के माध्यम से समीप के जिलों से राज्य के कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगे। इसके बाद अब सभी कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में सभी कार्यालयों को कल और परसों खुला रखने के आदेश दिए हैं जिससे कि कर्मचारियों को ड्यूटी के सम्बन्ध में आदेश पहुँचाया जा सके।