मुंबई,पंजाब नेशनल बैंक ने चेक से पेमेंट पर अपने पुराने नियम को बदल दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश को देखते हुए चार अप्रैल से अब 10 लाख या उससे अधिक का पेमेंट होने पर उपयोगकर्ता से दोबार क्लीयर होने पर ही भुगतान किया जाएगा।
बैंक ने मुताबिक फैसला ग्राहकों को बड़े मूल्य के चेक जारी होने से होने वाली धोखाधड़ी से बचाने खातिर यह किया गया है। इसके बाद अगर आप 10 लाख या उससे अधिक के चेक को क्लीयर कराने जाते हैं तो चेक जारी करने वाले ग्राहक से आप एक बार कंफर्म कर लें। नहीं तो क्लीयरेंस के समय अगर चेक देना वाला खाताधारक अपनी बात से पलट गया तो आपका पैसा अटक जाएगा।
ये है आरबीआई का निर्देश
आरबीआई ने 1 जनवरी, 2021 से सीटीएस समाशोधन में प्रस्तुत 50,000 रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए पीपीएस की शुरुआत की है। इस सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक के विवेक पर है और बैंक 5 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक मूल्य के लिए इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं।