अब ITR में दो तक सुधारी जा सकेगी गड़बड़ी, नहीं बदलेगा इनकम टैक्‍स का स्‍लैब

नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश बजट में ITR में गड़बड़ी को सुधारने के लिए 2 साल का समय देने का एलान किया है, जबकि इनकम टैक्‍स के स्‍लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% किया जायेगा। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाया जा सकेगा। को-ऑपरेटिव टैक्स को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया है। उधर,केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट टैक्‍स 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। इधर,बजट 2022 में वर्चुअल डिजिटल एसेट से आमदनी पर 30 प्रतिशत टैक्‍स रखा गया है, जिससे क्रिप्टोकरंसी से होने वाली आमदनी भी टैक्‍स के दायरे में आ गई है। साथ ही वर्चुअल करंसी के ट्रांसफर पर 1 फीसदी टैक्स देना होगा। अब वर्चुअल एसेट किसी को गिफ्ट करने पर टैक्स वह शख्स देगा, जिसको वर्चुअल एसेट गिफ्ट की गई है। रुपये की डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा। इसके अलावा कटे और पॉलिश हीरे, रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा।

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