ग्वालियर में होगा “अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास, एडीबी की सहायता से बनेंगे राजमार्ग

भोपाल,मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता मे मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा ग्वालियर में स्व.अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के निर्माण और संस्कृति विभाग के आधीन स्वायत्त “अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास” के गठन के लिये स्वीकृति दी गई। स्मारक न्यास के माध्यम से युवाओं और नौनिहालों में राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र विकास के प्रति संवेदनशीलता तथा जागरुकता का प्रचार-प्रसार करने के लिये आवश्यक प्रयास किया जायेगा। स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा एवं दृश्य-श्रव्य माध्यमों से उनके जीवन चरित्र का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। प्रतिमा स्थल के आसपास सुव्यवस्थित जन-सुविधाएँ विकसित की जायेगी। साथ ही उनके जीवन दर्शन से संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिये कार्यशाला, सेमिनार, शोध, संगोष्ठी, व्याख्यान इत्यादि का आयोजन किया जायेगा। स्मारक परिसर में स्व. श्री वाजपेयी एवं उनके जीवन दर्शन से संबंधित साहित्य का प्रकाशन एवं पुस्तकों की लायब्रेरी/ई-लायब्रेरी, सुशासन एवं नीति निर्माण हेतु अध्ययन केन्द्र की स्थापना पर्यटन की दृष्टि से परिसर में वाटर बॉडी, कैंटीन, पार्क आदि का विकास किया जायेगा। राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र विकास के प्रति संवेदनशीलता तथा जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए फिल्मों का संग्रहण, दृश्य श्रव्य/मल्टीमीडिया, संग्रहालय, मुक्ताकाश मंच एवं ऑडिटोरियम आदि सुविधाओं का सृजन, उनकी बौध्दिक प्रखरता, साहित्यिक दृष्टिकोण और विशेष रूप से संसद में सशक्त उपस्थिति को प्रमुख आयाम के रूप में प्रदर्शित किया जायेगा। न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, गैर शासकीय संस्थाओं, संगठनों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निकाय तथा व्यक्तियों से सम्पर्क समन्वय तथा सहयोग स्थापित कर क्रियान्वयन किया जायेगा।
एशियन विकास बैंक की सहायता से राजमार्गो का उन्नयन
मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा परिचालित एडीबी 6/7 परियोजना के अन्तर्गत मुख्य जिला मार्गों को इंटरमीडिएट लेन (5.5 मीटर चौड़ाई) के स्थान पर 2 लेन (7 मीटर चौड़ाई) करने का अनुमोदन किया गया। साथ ही 41 अन्य सड़क परियोजनाओं को एडीबी से पृथक कर अन्य योजनाओं में निर्माण की स्वीकृति दी गयी। परियोजना में 60 मार्गों के उन्नयन के लिये 6156 करोड़ रूपये की संयुक्त प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अनुमोदन किया गया। वर्तमान में यह परियोजना प्रगति पर है, जिसे वर्ष 2024 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। परियोजना अंतर्गत 13 अनुबंधों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है और 19 कार्य निविदा स्तर पर है। परियोजना में रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम का विकास कार्य भी एडीबी द्वारा स्वीकृत है, जो निविदा स्तर पर है। रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना होने पर मार्गों के संधारण एवं निर्माण का कार्य वैज्ञानिक पद्धति से बिना मानवीय हस्तक्षेप के संभव हो सकेगा।
ग्लोबल स्किल्स पार्क की स्थापना
आधुनिक उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, कौशल विकास रणनीति को दृष्टिगत और अत्यधिक कुशल जनशक्ति के पूल (Pool) को बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मंत्रि-परिषद द्वारा ए.डी.बी ऋण सहायतित, “मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना” में ग्लोबल स्किल्स पार्क की स्थापना के लिये 319 पदों के निर्माण और 5 वर्ष के संचालन के लिये 125 करोड़ रूपये की ब्लॉक ग्रांट के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई।
ग्रीष्मकालीन मूंग को पी.डी.एस. के माध्यम से हितग्राहियों को प्रदाय
मंत्रि-परिषद ने रबी वर्ष 2020-21 (विपणन वर्ष 2021-22) में भारत सरकार के लक्ष्य से अधिक उपार्जित ग्रीष्मकालीन मूंग को मध्यान्ह भोजन अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के माध्यम से हितग्राहियों को प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया।
कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित उदयोगों के लिये ब्याज/विलम्ब शुल्क से मुक्ति
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य औदयोगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित उदयोगों के सुचारू रूप से संचालन हेतु ब्याज/विलम्ब शुल्क से मुक्ति देने का अनुमोदन किया। एमपीआईडीसी द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों/ आवंटित अविकसित शासकीय भूमि में भू-आवंटितियों से मध्यप्रदेश राज्य औदयोगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रभार्य वार्षिक भू-भाटक एवं संधारण शुल्क को कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत एक मई 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक या इस संदर्भ में विभाग दवारा जारी आदेश दोनों में से जो भी पहले हो, के 30 दिवस के भीतर तक भुगतान करने की सुविधा बिना किसी ब्याज, जुर्माना या विलम्ब शुल्क के प्रदान की जायेगी। मध्यप्रदेश राज्य औदयोगिक भूमि भवन प्रबंधन नियम अंतर्गत भू आवंटितियों के लिये विभिन्न प्रयोजन हेतु निर्धारित समयावधि में एक मई 2021 से 31 अगस्त 2021 तक की चार माह की समयावधि को गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

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