नई दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू की आयुर्वेदिक उपचार के लिए सजा को कुछ तक निलंबित रखने की याचिका आज खारिज कर दी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उनका अपराध सामान्य अपराध नहीं हैं। इस लिए यह नहीं किया जा सकता।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने राजस्थान सरकार की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया कि दोषी को अपेक्षित उपचार दिया जा रहा है
दोषी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर बसंत ने कहा कि दो महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि आसाराम को उसकी बीमारियों का समग्र इलाज मिल सके। राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मनीष सिंघवी ने कहा कि दोषी को जेल में सबसे अच्छा इलाज मिल रहा है और याचिका को खारिज करने का आग्रह किया।