लखनऊ, संजय आर. भूसरेड्डी, अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग ने बताया कि विभाग द्वारा प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम हेतु लगातार दबिश एवं चेकिंग की कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा माह अगस्त के विगत सप्तााह में प्रदेश में 1329 मुकदमे पकड़े़ गये, जिसमें 32,215 ली. अवैध शराब की बरामदगी की गयी तथा शराब बनाने हेतु तैयार किये गये 1,31,440 कि.ग्रा. लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त 443 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 08 वाहनों को जब्त किया गया।
अपर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि अगस्त माह के गत सप्ताह में जनपद देवरिया के डुबयी मठिया में, हापुड़ में काकठेर, गौतमबुद्धनगर में डासना, कासगंज में मगथरा, बस्तीग में सन्देलपुर, कुशीनगर में सोहरौना, भरूही, पछार, पासीटोला, मऊ में पकड़ी मगदूमपुर, बलिया में हथोजगांव, अमेठी में करथुनी, बोलैया, प्रतापगढ़ में गोखरीपुरवा, अझारा, गाजीपुर में चटाईपारा, नोरहरा, वाराणसी में चौबेपुर में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरूद्ध छापेमारी की कार्यवाही की गयी, जिसमें अवैध कच्ची शराब की बरामदगी करते हुए भारी मात्रा में महुआ लहन मौके पर नष्ट किया गया तथा अवैध शराब करोबारियों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किये गये। इसी क्रम में शाहजहॉंपुर के खुटार में छापेमारी की गयी जिसमें 50 ली0 तथा 90 बोतल अपमिश्रित शराब की बरामदगी की गयी। जनपद बहराइच में तपसीहा कंचनपुर, नारायणपुरा में दबिश देकर कुल 115 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए एक वाहन जब्त किया गया तथा दो अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। जनपद शामली में आलकला कैराना में 60 बोतल रसीली संतरा ब्राण्ड की शराब बरामद की गयी तथा एक व्याक्ति के विरूद्ध आबकारी अधिनियम एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराते हुए कार्यवाही कराई गई। जनपद शाहजहॉपुर में ही वीरसिंहपुर देशी शराब दुकान के निरीक्षण में अवैध शराब की बरामदगी पर अनुज्ञापी तथा विक्रेता के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा दुकान के लाइसेंस के निरस्तीरकरण की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार जनपद संतकबीरनगर में कांटे बाजार विदेशी मदिरा की दुकान में चेकिंग के दौरान इम्पीनरियल ब्लू , रायल स्टेाग, मैकडावल, 8पीएम के नकली अद्धे, पौवे के साथ नकली क्यूी0आर0कोड की बरामदगी की गयी। दुकान के विक्रेता एवं अनुज्ञापी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के साथ-साथ आईपीसी की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही कराई गई। दुकान का अनुज्ञापन निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।