लखनऊ, राज्य निर्वाचन आयुक्त,मनोज कुमार ने प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समितियों के सदस्यों का निर्वाचन जनपद गौतमबुद्धनगर को छोड़कर अन्य सभी के संबंध में जारी समय सारिणी के अनुसार कराए जाने के निर्देश दिए हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि जारी समय सारणी के अनुसार नामांकन का दिनांक व समय 27 अगस्त, 2021 (पूर्वाह्न 11ः00 बजे से अपराह्न 04ः00 बजे तक), नामांकन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय 27 अगस्त, 2021 (अपराह्न 04ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय 31 अगस्त, 2021 (पूर्वाह्न 11ः00 बजे से अपराह्न 03ः00 बजे तक), मतदान का दिनांक व समय 03 सितम्बर, 2021 (पूर्वाह्न 08ः00 बजे से अपराह्न 03ः00 बजे तक) एवं मतगणना का दिनांक व समय 03 सितम्बर, 2021 (अपराह्न 03ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) सम्पन्न किये जायेंगे। जिला मजिस्ट्रेट, जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से सदस्यों के पदों की संख्या तथा आरक्षण के संबंध में विवरण देते हुए निर्धारित प्रपत्र-1 में सार्वजनिक सूचना अपने स्तर से हिन्दी में निर्गत करेंगे और इस निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार कराएंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु अपने कार्यालय तथा जिला पंचायत के मुख्यालय के सूचना पट्ट पर भी सार्वजनिक सूचना की एक प्रति चिपकवा कर प्रदर्शित कराएंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि यह निर्वाचन उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली, 2008 के अनुसार सम्पन्न होगा। इस निर्वाचन में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा। जिला योजना समिति के सदस्यों के मतपत्र अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों हेतु निर्धारित प्रपत्र-9, अनारक्षित वर्ग महिला के उम्मीदवारों हेतु प्रपत्र-9(प), अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु प्रपत्र-9क, अनुसूचित जाति महिला के उम्मीदवारों हेतु प्रपत्र-9क(प), अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु प्रपत्र-9ख तथा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के उम्मीदवारों हेतु प्रपत्र-9ख(प), के अनुसार होंगे। विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में हिन्दी वर्णमाला में उसी क्रम में दिए जाएंगे, जिस क्रम में वे विधिमान्य उम्मीदवारों की रिटर्निंग ऑफीसर द्वारा प्रकाशित सूची में दिये गए हैं। मतगणना के बाद रिटर्निंग ऑफीसर द्वारा परिणाम घोषित किया जाएगा। जारी इस समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।