भोपाल,आबकारी आयुक्त ने सोम डिस्टरीज, रायसेन द्वारा डिस्टलरी में स्प्रिट के भंडारण के लिए सक्षम अनुमति बिना टंकी के निर्माण पर कम्पनी का नवीनीकरण आवेदन निरस्त कर दिया है। साथ ही डिस्टलरी को वित्तीय वर्ष के लिये कार्य अनुमति को भी निरस्त कर दिया गया है।
कम्पनी के विरूद्ध यह कार्रवाई डिस्टलरी के जीरो डिस्चार्ज बाबत आधुनिकीकरण कार्य के निरीक्षण के दौरान टंकी निर्माण की जानकारी मिलने पर जारी किये गये नोटिस का समाधानकारक उत्तर न देने पर की गई है।