भोपाल में कल से किराना और दूध रात 8 बजे तक मिलेगा, इलेक्ट्रिकल-हार्डवेयर की दुकानें शाम 6 तक खुल सकेंगी

भोपाल, राजधानी में कोरोना का संक्रमण कम होते जा रहा है। राज्य सरकार ने 1 जून से अनलॉक करने के दिशा निर्देश जारी किए है। इसके अनुसार जिला क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटियों ने भी बैठक कर निर्णय ले लिया है। इसके अनुसार कलेक्टर अविनाश लविनया ने 15 जून तक के लिए अनलॉक के आदेश जारी किए है। इसके तहत भोपाल में किराना, फल, सब्जी, आटा चक्की की दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल, बिल्डिंग, मटेरियल, नमकीन-मिठाई की दुकान शाम 6 बजे तक खुल सकेगी। इसके अलावा होटल-रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे, जहां से रात 10 बजे तक टेक होम की सुविधा होगी। सब्जी ठेले पर ही बिक सकेंगे। अभी किसी साप्ताहिक मार्केट लगाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अनुसार पूरे जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कफ्र्यू रहेगा। वहीं प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को जनता कफ्र्यू रहेगा। आदेश में देशी-विदेशी शराब की दुकान को आबकारी विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित करने की अनुमति दी गई।
सिटी ट्रांसपोर्ट 50 प्रतिशत क्षमता से चल सकेंगे
शहर में सावर्जनिक बस, निजी बस समेत अन्य सिटी ट्रांसपोर्ट अपनी 50 प्रतिशत क्षमता से चल सकेंगे। सभी जगह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं, ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहन में ड्रायर के साथ दो सवारी को मास्क पहनकर यात्रा करन की अनुमति होगी।
शनिवार-रविवार को भोपाल लॉक
भोपाल शनिवार और रविवार को लॉक रहेगा। इस दिन सिर्फ मेडिकल, डेयरी और सब्जी-फल बेचने वालों को पहले की ही तरह सभी अनुमति रहेगी। इसको उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बारात निकालने पर प्रतिबंध
वहीं, शादी समारोह 20 लोगों की उपस्थिति में हो सकेंगे। मैरिज गार्डन में शादियां हो सकेगी, लेकिन बारात निकालने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
कपड़े-जूते की दुकानों पर अभी निर्णय नहीं
शहर में कपड़े जूते, सराफा की दुकानों को खोलने की व्यापारी मांग रहे है। इसको लेकर अब जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अगली बैठक में निर्णय लेगी।
यह इलाके रहेंगे अनलॉक के बाद भी लॉक
भोपाल के अनलॉक होने के बावजूद जोन-13 के वार्ड नंबर-52 के अनलॉक रहने की संभावना है। यहां पर 70 से ज्यादा एक्टिव केस बताए जा रहे है। हालांकि इस पर अतिंम निर्णय होना है। वार्ड नंबर-52 में बावडिय़ा कलां, रोहित नगर फेज-1, रोहित नगर फेज-2, बावडिय़ा कलां गांव,सहयोग विहार, आकृति इको सिटी, मिसरोद गांव, विद्या नगर, नारायण नगर, श्री राम कॉलोनी और स्नेह नगर के इलाके बंद रहने की संभावना है। यहां करीब 50 हजार आबादी निवास करती है।
ऐसे होगी मॉनिटरिंग
अनलॉक में दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने गोले बनाना अनिवार्य होगा। ग्राहक का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर दुकान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग के लिए राजस्व, नगर निगम और पुलिस की टीम को अलग-अलग इलाके की जिम्मेदारी दी जाएगी।
कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
चिकित्सा शिक्षा और भोपाल के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि शहर को अनलॉक करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। दुकानों के सामने गोले बनाने से लेकर उनको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों को तोडऩे वालों या कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-इलेक्ट्रिकल-हार्डवेयर की दुकानें शाम 6 बजे तक; होटल-रेस्टोरेंट टेक होम के साथ खुल सकेंगे, शराब की दुकान भी खुलेगी
भोपाल, राजधानी में कोरोना का संक्रमण कम होते जा रहा है। राज्य सरकार ने 1 जून से अनलॉक करने के दिशा निर्देश जारी किए है। इसके अनुसार जिला क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटियों ने भी बैठक कर निर्णय ले लिया है। इसके अनुसार कलेक्टर अविनाश लविनया ने 15 जून तक के लिए अनलॉक के आदेश जारी किए है। इसके तहत भोपाल में किराना, फल, सब्जी, आटा चक्की की दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल, बिल्डिंग, मटेरियल, नमकीन-मिठाई की दुकान शाम 6 बजे तक खुल सकेगी। इसके अलावा होटल-रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे, जहां से रात 10 बजे तक टेक होम की सुविधा होगी। सब्जी ठेले पर ही बिक सकेंगे। अभी किसी साप्ताहिक मार्केट लगाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अनुसार पूरे जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कफ्र्यू रहेगा। वहीं प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को जनता कफ्र्यू रहेगा। आदेश में देशी-विदेशी शराब की दुकान को आबकारी विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित करने की अनुमति दी गई।
सिटी ट्रांसपोर्ट 50 प्रतिशत क्षमता से चल सकेंगे
शहर में सावर्जनिक बस, निजी बस समेत अन्य सिटी ट्रांसपोर्ट अपनी 50 प्रतिशत क्षमता से चल सकेंगे। सभी जगह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं, ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहन में ड्रायर के साथ दो सवारी को मास्क पहनकर यात्रा करन की अनुमति होगी।
शनिवार-रविवार को भोपाल लॉक
भोपाल शनिवार और रविवार को लॉक रहेगा। इस दिन सिर्फ मेडिकल, डेयरी और सब्जी-फल बेचने वालों को पहले की ही तरह सभी अनुमति रहेगी। इसको उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बारात निकालने पर प्रतिबंध
वहीं, शादी समारोह 20 लोगों की उपस्थिति में हो सकेंगे। मैरिज गार्डन में शादियां हो सकेगी, लेकिन बारात निकालने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
कपड़े-जूते की दुकानों पर अभी निर्णय नहीं
शहर में कपड़े जूते, सराफा की दुकानों को खोलने की व्यापारी मांग रहे है। इसको लेकर अब जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अगली बैठक में निर्णय लेगी।
यह इलाके रहेंगे अनलॉक के बाद भी लॉक
भोपाल के अनलॉक होने के बावजूद जोन-13 के वार्ड नंबर-52 के अनलॉक रहने की संभावना है। यहां पर 70 से ज्यादा एक्टिव केस बताए जा रहे है। हालांकि इस पर अतिंम निर्णय होना है। वार्ड नंबर-52 में बावडिय़ा कलां, रोहित नगर फेज-1, रोहित नगर फेज-2, बावडिय़ा कलां गांव,सहयोग विहार, आकृति इको सिटी, मिसरोद गांव, विद्या नगर, नारायण नगर, श्री राम कॉलोनी और स्नेह नगर के इलाके बंद रहने की संभावना है। यहां करीब 50 हजार आबादी निवास करती है।
ऐसे होगी मॉनिटरिंग
अनलॉक में दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने गोले बनाना अनिवार्य होगा। ग्राहक का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर दुकान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग के लिए राजस्व, नगर निगम और पुलिस की टीम को अलग-अलग इलाके की जिम्मेदारी दी जाएगी।
कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
चिकित्सा शिक्षा और भोपाल के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि शहर को अनलॉक करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। दुकानों के सामने गोले बनाने से लेकर उनको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों को तोडऩे वालों या कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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