मप्र में नकली दवा और इंजेक्शन बेचने वालों को उम्र कैद की सजा का होगा प्रावधान

भोपाल, गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा हैं कि सरकार विचार कर रही कि प्रदेश में नकली दवाईयों का गोरखधंधा करने वालों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाए। डॉ.मिश्रा ने बताया कि नकली दवा-इंजेक्शन का कारोबार करने वाले इंसानियत के दुश्मनों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के लिए कानून में संशोधन के लिए विधि विभाग से परामर्श लिया जा रहा है।
डॉ.मिश्रा ने कहा कि सरकार पूरी सख्ती के साथ नकली दवा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अभी नकली दवा बेचने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जल्द इसे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत भी लाया जाएगा। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में इस तरह का कृत्य करने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विधि विभाग को मसौदा भेजा जा रहा है। विभाग से अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे कानून में शामिल कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कारवाही के संकेत दे चुके हैं।
डॉ. मिश्रा ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ न केवल सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि इनकी संपत्ति को भी जब्त कर नेस्तनाबूद किया जाएगा। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि नकली दवा बेचना जघन्य अपराध है और जो लोग ऐसा करते हैं, उन लोगों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है और अस्पतालों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *