लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम, उपचार तथा उससे बचाव की ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने से मृत ग्राम्य विकास विभाग के कर्मियों को भी एकमुश्त अनुग्रह राशि 50 लाख रुपये देने का फैसला लिया है। आयुक्त ग्राम्य विकास ने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने से मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि दिलाने का प्रस्ताव जिले के जिलाधिकारी को भेजें। विभाग में कार्यरत सरकारी कर्मियों के साथ ही अर्द्धसरकारी, संविदाकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स, स्वायत्तशासी संस्था के कर्मियों इससे आच्छादित होंगे। ग्राम्य विकास आयुक्त ने अनुग्रह राशि के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी पूर्व के शासनादेश का हवाला दिया है। कहा गया कि वर्तमान में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रदेश मुख्यालय, मंडलों तथा जनपदों में कोविड-19 के रोकथाम, उपचार तथा उससे बचाव के महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं। सरकार ने इन कार्यों में कार्यरत कर्मियों की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एकमुश्त 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।
अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अनुग्रह राशि के लिए संबंधित कर्मियों को कोविड-19 ड्यूटी में लगाए जाने का प्रमाणपत्र कार्यालयाध्यक्ष देंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी मृत कर्मियों के संबंध में यह प्रमाण पत्र देंगे कि मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है। अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति के लिए संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।