लखनऊ, उत्तरप्रदेश में अब कोरोना वायरस के निधन के बाद पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि नि:शुल्क होगी। योगी सरकार ने कोरोना प्रभावित परिवारों के साथ बड़ी संख्या में संवेदनहीनता की सूचनाओं का संज्ञान लेने के बाद यह फैसला लिया है। सरकार कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के बाद अब सभी पार्थिव शरीर की अत्येष्टि नि:शुल्क कराएगी। इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोविड से मृत्यु की दशा में निःशुल्क अंतिम संस्कार होगा। यह आदेश नगर निगम सीमा में लागू होगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की, जिसमें कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण किसी की भी मृत्यु के बाद उसके पार्थिव शरीर की अत्येष्टि से लिए कई जिलों में बड़ी रकम वसूले जाने के प्रकरण पर टीम-9 का ध्यान आकृष्ट कराया गया। उसके बाद इस संवेदनहीनता पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी नगर निगम तथा नगर निकाय को उनका मूल कर्त्तव्य याद दिलाया है।
उन्होंने सभी नगर निगम व नगर निकाय को पत्र जारी करके निर्देश दिया है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण किसी की भी मृत्यु की दशा में नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत सभी पार्थिव शरीर की नि:शुल्क अंतिम संस्कार कराने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में होने वाला व्यय नगरीय निकाय अपने स्रोतों से या फिर राज्य वित्त आयोग से उपलब्ध कराई गई धनराशि से होगा।