इन्दौर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर ‘जनता कर्फ्यू’ नगर निगम इन्दौर सीमा क्षेत्र में वर्तमान प्रतिबंधित प्रतिबंधों के साथ 7 मई, 2021 तक के लिये बढ़ा दिया है।
ग्रामीण क्षेत्रों हेतु नगर निगम, इन्दौर सीमा क्षेत्र को छोड़कर जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर पंचायत क्षेत्र, कंटोनमेंट क्षेत्र हेतु पृथक से ‘जनता कर्फ्यू’ आदेश जारी किया जा चुका है, जो आगामी 7 मई, 2021 तक लागू है। क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट, पुलिस, स्थानीय निकाय सम्पूर्ण जिले में जारी आदेशों के तहत ‘जनता कर्फ्यू’ को सख्ती से सुनिश्चित करायेंगे।
यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सके। यह आदेश तत्काल प्रभावी से प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गयी छूट पूर्ववत लागू रहेगी।