शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रचार नहीं कर सकेंगी पार्टियां

नई दिल्ली, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कैंपेन पर नकेल कस दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि प्रत्याशी शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे के बीच प्रचार नहीं कर सकेंगे। वोटिंग से 72 घंटे पहले इसे खत्म करना होगा, पहले प्रत्याशी 48 घंटे पहले तक प्रचार कर सकते थे। बंगाल में 8 चरण में मतदान हो रहा है। इसमें से 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। शनिवार को पांचवें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे।
चुनाव आयोग ने निर्देश दिए गए प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को कोविड के नियमों का तन-मन से पालन करना होगा। बिना शर्त इनका पालन निश्चित कराना होगा। अगर इनका उल्लंघन किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा।
बंगाल में अभी चार फेज का चुनाव बाकी
पश्चिम बंगाल में पांचवें चरण के तहत छह जिलों की 45 सीटों पर 17 अप्रैल, छठे चरण के तहत चार जिलों की 43 सीटों पर 22 अप्रैल, सातवें चरण के तहत पांच जिलों की 36 सीटों पर 26 अप्रैल और आठवें चरण के तहत चार जिलों की 35 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। वोटों की गिनती दो मई को होगी। पहले चरण के तहत पांच जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर 27 मार्च को, दूसरे चरण के तहत चार जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर एक अप्रैल को, तीसरे चरण के तहत 31 विधानसभा सीटों पर छह अप्रैल को और चौथे चरण के तहत पांच जिलों की 44 सीटों पर 10 अप्रैल को वोट डाले गए थे।

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