आजमगढ़, उप्र में मां-बेटी के साथ रेप के बाद पति-पत्नी और उनके चार माह के बेटे हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। इस केस को जज ने रेयर ऑफ रेयरेस्ट बताया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर भरौलिया गांव का है। विशेष पाक्सो कोर्ट ने मामले में आरोपी नजीरूद्दीन को फांसी और 9 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि से डेढ़ लाख रुपये दुष्कर्म पीड़िता के आश्रितों को देने का आदेश दिया है। पाक्सो कोर्ट के जज ने इस घटना को बेहद क्रूर, अमानवीय, अवर्णनीय बताया और इसे दुर्लभ से दुर्लभतम् पाया। बता दें कि इब्राहिमपुर भरौलिया निवासी नजीरुद्दीन उर्फ पौआ पुत्र अब्दुल अजीज 24 नवंबर 2020 को गांव की ही एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला, उसके पति और चार माह के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी थी। यही नहीं आरोपी ने दो अन्य बच्चों को हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इस मामले में मृतक के भाई ने मुबारकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी नजीरूद्दीन को गिरफ्तार किया और उसका डीएनए टेस्ट कराया।फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की भी मदद ली गयी। आरोपी के घटना में शामिल होने की पुष्टि के बाद पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर ही आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया था।
इस मुकदमे में संयुक्त अभियोजन निदेशक वेद प्रकाश शर्मा तथा पैरोकार मुबारकपुर थाने के प्रकार पंकज सिंह के विशेष प्रयास से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने वादी साहब समीर सहित 14 गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को मृत्यदंड व 900000 अर्थदंड की सजा सुनाई। इस केस को जज ने रेयर ऑफ रेयरेस्ट बताया है। पाक्सो कोर्ट के जज ने 66 पेज के फैसले में इस घटना को बेहद क्रूर, अमानवीय, अवर्णनीय बताया और इसे दुर्लभ से दुर्लभतम् पाया।