मप्र में अब रात 2 बजे तक खोले जा सकेंगे बार, बढ़ी अवधि के लिए चुकानी होगी 5 हजार रुपए फीस

भोपाल, शिवराज सरकार वर्ष 2021-22 के लिए बार लाइसेंस के लिए नई पॉलिसी को मंजूरी दे सकती है। आबकारी विभाग ने प्रस्तावित किया है कि प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और क्लबों के बार रात 2 बजे तक खुल सकेंगे। वर्तमान में बार बंद होने का समय रात 12 बजे है, लेकिन 2 घंटे के लिए 5 हजार रुपए फीस जमा करने पर रात 2 बजे तक बार खोले रखने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन यह अनुमति साल में 8 बार ही मिल सकेगी। इसके लिए कलेक्टर को अधिकृत किया जा रहा है। कलेक्टर चाहे तो अनुमति ना भी दे। सूत्रों ने बताया कि शराब दुकानों की नई पॉलिसी सरकार ने जून तक के लिए स्थगित कर दी है, लेकिन आबकारी विभाग ने नए साल वित्तीय वर्ष के लिए बार संचालन और भांग दुकानों की नीलामी के लिए नई पॉलिसी लागू करेगी। आबकारी विभाग ने यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा है। जिसे 24 मार्च बुधवार को होने वाली बैठक में इस पर चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी।

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