लखनऊ, गोमती रिवरफ्रन्ट, डेवलेपमेन्ट परियोजना, लखनऊ में कराये गये निर्माण कार्यों में हुयी अनियमितताओं की सीबीआई जांच के क्रम में रूप सिंह यादव, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ के विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाये जाने के लिए अभियोजन स्वीकृति सम्बन्धी आदेश शासन द्वारा निर्गत कर दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि सीबीआई द्वारा इस मामले में विवेचनोपरान्त सिंचाई विभाग केरूप सिंह यादव, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ एवं एक अन्य कार्मिक को दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाये जाने हेतु अभियोजन की विधिक स्वीकृति सम्बन्धी आदेश उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। शासन द्वारा अभियोजन स्वीकृति सम्बन्धी आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, प्रधान शाखा, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, एसीबी, लखनऊ को भेज दी गई है।