राजस्थान आने पर दूसरे राज्यों के लोगों को अब ‎देनी होगी आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट

जयपुर, राजस्थान में एक बार ‎फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर गहलोत सरकार ने एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिये हैं। राज्य सरकार ने दुसरे राज्यों से आने वालों के ‎लिए नए ‎‎नियम बनाए हैं। राज्य के गृह विभाग के ग्रुप-9 ने तीन अलग-अलग आदेश जारी कर पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों को राजस्थान आने पर यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पहले कराई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। इससे पहले राज्य सरकार ने 25 फरवरी को केरल और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य किया था, हालांकि बाद में सरकार ने कुछ शिथिलता भी प्रदान की थी। इन दोनों राज्यों से आने वाले यात्रियों के राजस्थान आगमन पर यदि कोई यात्री रिपोर्ट देने में असमर्थ रहता है और स्क्रीन के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन करने के आदेश दिए।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के लोगों का आगह करते हुए कहा कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान से पालन करें, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी। शनिवार को राज्य में संक्रमण के 200 से ज्यादा (233) नए मामले सामने आए हैं। अभी तक कुल 3,21,356 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर कहा ‎कि मार्च की शुरुआत से राज्य में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले महीने प्रतिदिन 100 से भी कम मामले आ रहे थे, लेकिन अब यह संख्या रोजाना 200 से अधिक पहुंच गई है। गहलोत ने कहा ‎कि आमजन से अपील है कि प्रोटोकॉल का पूर्ववत पालन करें अन्यथा सरकार को पहले की तरह सख्ती बरतनी पड़ेगी। गृह विभाग ने दूसरे आदेश में राज्य सरकार के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को जिले के प्रवेश द्वार पर पूर्व की भांति चेक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिला कलेक्टरों को आदेशों की पालना कठोरता से करने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग ने अपने तीसरे आदेश में टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता पर महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर और एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट आथॉरिटी ऑफ इंडिया, सांगानेर, जयपुर को पत्र लिखकर राज्य सरकार के आदेशों की पालना करने के ‎निर्देश ‎दिए हैं।

 

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