पाक में आतंकी हाफिज सईद के दो करीबी सहयोगियों को 15 साल कैद

इस्लामाबाद, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने सईद के दो करीबी सहयोगियों को आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले में 15-15 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही सईद के एक रिश्तेदार को छह माज कैद की सजा सुनाई गई है।
लाहौर में आतंकरोधी अदालत के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने पंजाब पुलिस के आतंकरोधी विभाग (सीटीडी) द्वारा दर्ज मामले में याह्या मुजाहिद और जफर इकबाल को 15-15 साल और छह महीने कैद की सजा सुनाई है। रिश्तेदार प्रो.अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने जेल की सजा सुनाई थी। लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद सईद को आतंकवाद वित्त पोषण मामले में कुल 36 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।
उल्लेखनीय है कि सीटीडी ने अलग-अलग शहरों में हाफिज सहित उसके सहयोगियों के खिलाफ 41 मामले दर्ज किए थे। इससे पहले अदालत ने आतंकवाद के वित्तपोषण के तीन मामले में मुजाहिद को 47 साल जेल और तीन मामलों में इकबाल को 26 साल की सजा सुनाई थी। ये सभी सजा एकसाथ चलेगी। पिछले सप्ताह मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में 5 साल और तीन अन्य अपराधों के लिए 5-5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। साथ ही अदालत ने तीन लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

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