भोपाल, मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर रोक लगाने संबंधी अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। अब विधि विभाग इस संबंध में अधिसूचना प्रकाशित करेगा और अध्यादेश के माध्यम से इससे संबंधित कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा। पिछले साल 29 दिसंबर को शिवराज सरकार ने कैबिनेट बैठक में लव जिहाद के खिलाफ बनाए गए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश- 2020 के मसौदे को अनुमोदन दे दिया था। इसे स्वीकृति के लिए राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को भेजा गया था। अध्यादेश में प्रलोभन, बहलाकर, बलपूर्वक या मतांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वाले को एक से लेकर दस साल के कारावास और अधिकतम एक लाख रुपये तक अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।