जयपुर, राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत अब स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान समेत अन्य शिक्षण संस्थान 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। सा ही कंटेंटमेंट जोन में 15 जनवरी तक लॉकडाउन लागू रहेगा। राजस्थान गृह विभाग के ग्रुप 9 द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 7 बजे से बाजार बंद रहेगा। राज्य के 13 जिले में रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। कोटा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, अलवर सीकर और श्रीगंगानगर में रात्रि 8:00 से 6:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। बाजार 7:00 बजे बंद करा दिए जाएंगे ताकि लोगों को घर पहुंचने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े. सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क और समान स्थल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके अलावा धार्मिक आयोजनों के लिए एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी और विवाह स्थल पर अतिथियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। राज्य सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर राष्ट्रीय महामारी अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा। बताया गया कि जुर्माने का प्रावधान पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा।