जोधपुर, राजस्थान हाईकोर्ट ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी प्रकरण में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी धर्मपत्नी नोनद कंवर को नोटिस जारी किये हैं। कोर्ट की ओर से इस मामले में 17 अन्य लोगों को भी नोटिस भेजे गये हैं।
देश में 1 लाख 46 हजार निवेशकों के एक हजार करोड़ से भी अधिक रुपए हड़प लेने वाली संजीवनी क्रेडिट काेऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका पेश की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विजय विश्नोई की कोर्ट ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी पत्नी नोनाद कंवर सहित करीब 14 पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में काफी निवेशकों ने भारी रकम निवेश की तथा संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से निवेशकों को रकम को नहीं लौटाने पर निवेशकों ने संजीवनी पीड़ित संघ के नाम से संस्था बनाई थी। इसकी ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिट याचिका पेश की कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने भारी निवेश करवाकर विक्रम सिंह और सहयोगियों ने छल कपट किया। तथा फर्जी रिकॉर्ड पोस्टर दिखा कर निवेशकों को धोखे में रखा।
उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के जरिए यह भी प्रार्थना की की मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय सहित अन्य केंद्रीय एजेंसियों से करवाई जाए तथा सोसाइटी की संपूर्ण संबंध संपत्ति पर रिसीवर नियुक्त किया जाए। साथ ही निवेशकों को भुगतान करवाया जाए। इस पर माननीय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधिपति विजय विश्नोई ने रेस्पोंडेंट पक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किए तथा स्टे के भी नोटिस जारी किए। याचिका में पीड़ितों की ओर से पैरवी अमित कुमार पुरोहित एडवोकेट तथा मधुसूदन पुरोहित एडवोकेट ने की है।