भोपाल,भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है। मसूद पर इकबाल मैदान में हजारों की भीड़ इक_ा करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। तलैया थाने में उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज है। शनिवार को इस मामले की सुनवाई सांसद-विधायकों की स्पेशल कोर्ट में जज प्रमेंद्र कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। जज ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए विधायक मसूद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विधायक मसूद की ओर से वरिष्ठ वकील अजय गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में भाग लिया। आरिफ मसूद इस समय कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए बिहार गए थे और अब तक भोपाल नहीं लौटे हैं। उन्होंने कहा है कि कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है, अगर जमानत नहीं मिलती है तो हम हाईकोर्ट जाएंगे।
आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
