मप्र में उपचुनाव के लिए अब पहले की तरह हो सकेंगी सभाएं, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

भोपाल, प्रदेश में चुनावी सभाओं में राजनीतिक दलों द्वारा कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा जारी किए गए आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। मप्र हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग और भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपील दायर की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब राजनीतिक दल पहले की तरह चुनावी सभाएं कर सकेंगे। यानी सभा के लिए उन्हें चुनाव आयोग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभाएं कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए की जाएंगी।
हाईकोर्ट के आदेश से राजनीतिक दलों की परेशानी बढ़ गई थी। इस आदेश के खिलाफ तत्काल भारत चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जिससे राजनीतिक पार्टियों को बड़ी राहत मिल गई है। उल्लेखनीय है कि ग्वालियर खंडपीठ ने चुनाव क्षेत्रों में सभाओं में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन मानते हुए लोगों की जिंदगी सुरक्षा और जीने का अधिकार को महत्वपूर्ण बताते हुए, सभाओं के संबंध में आदेश जारी किए थे। जिसके तहत कलेक्टर सीधे तौर पर सभा करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। प्रत्याशियों को मास्क एवं सेनिटाइजर का पैसा कलेक्टर कार्यालय में जमा करना होता।

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